रायपुर। आरटीआई कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं देने की शिकायत को मुख्य सूचना आयुक्त सरजियस मिंज ने गंभीरता से लिया। जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर सात हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। इतना ही नहीं उन्होंने अपील करने वाले को अपने सामने सूचना उपलब्ध कराई।
जगदीश जैन ने जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनसूचना अधिकारी से मांगी थी। राज्य सूचना आयोग में अपील के दौरान जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए और जानकारी भी नहीं दी। साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। आयोग ने सात हजार रूपए का जुर्माना ठोंका। साथ ही तत्काल अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई।
सरायपाली के खम्हारपाली परिवहन चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ पांच हजार रूपए का अर्थदंड पारित किया है। साथ ही दस दिन के भीतर सही जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। अपीलार्थी हाजी मोहम्मद रफीक ने चेक पोस्ट के जरिए वाहनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें आधी-अधूरी और भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई।
जगदीश जैन ने जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनसूचना अधिकारी से मांगी थी। राज्य सूचना आयोग में अपील के दौरान जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए और जानकारी भी नहीं दी। साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। आयोग ने सात हजार रूपए का जुर्माना ठोंका। साथ ही तत्काल अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई।
सरायपाली के खम्हारपाली परिवहन चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ पांच हजार रूपए का अर्थदंड पारित किया है। साथ ही दस दिन के भीतर सही जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। अपीलार्थी हाजी मोहम्मद रफीक ने चेक पोस्ट के जरिए वाहनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें आधी-अधूरी और भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई।
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